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2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 को मौत की सजा (लीड-1)

गांधीनगर, 18 फरवरी (आईएएनएस)। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाके मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए स्पेशल अदालत ने शुक्रवार को 38 दोषियों को मौत और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अंबालाल आर पटेल ने मृतकों के परिवारों के लिए एक लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 25,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा, अदालत ने दोषियों पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और गुजरात सरकार को दोषियों से एकत्र की गई राशि से मुआवजा देने का निर्देश दिया। सजायाफ्ता में से एक, वडोदरा के मोहम्मद उस्मान अगरबत्तीवाला, (जिसे शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी पाया गया था) एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उसे 2.88 लाख रुपये चुकाने हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10 और 16 (1) (ए) (बी) के तहत सजा दी गई थी। तीनों अपराधों में से प्रत्येक के लिए 38 में से प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इन प्रावधानों के अलावा, सभी 49 दोषियों को कानून के चार प्रावधानों - यूएपीए धारा 20, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह), 121 ए (राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आठ फरवरी को इस घटना के सिलसिले में कुल 77 आरोपियों में से 49 लोगों को दोषी ठहराया था। अन्य 28 को बरी कर दिया गया और एक आरोपी अयाज सैयद, (जो 2019 में मामले में सरकारी गवाह बन गया था) को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। बरी किए गए 28 में से 11 जेल से बाहर हैं, जबकि अन्य आपराधिक मामलों में उनकी आवश्यकता के कारण 17 अन्य न्यायिक हिरासत में हैं। 26 जुलाई, 2008 को शहर के विभिन्न हिस्सों में 20 बम विस्फोट हुए, जिसमें 56 लोग मारे गए और 246 अन्य घायल हो गए थे। --आईएएनएस एचके/एएनएम

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