1 अगस्त से काटा जाएगा 12 फीसद ईपीएफ, छूट की सीमा आज समाप्त
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1 अगस्त से काटा जाएगा 12 फीसद ईपीएफ, छूट की सीमा आज समाप्त

1 अगस्त से काटा जाएगा 12 फीसद ईपीएफ, छूट की सीमा आज समाप्त नई दिल्ली| अब एक अगस्त से ईपीएफ 12 फीसद कटेगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत छूट की सीमा आज खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने इस पैकेज के तहत ईपीएफ में मासिक योगदान 24 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था। मई में इसका ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लॉकडाउन में कारोबार बंद है इसलिए कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान मई, जून और जुलाई 2020 के लिए 24 से घटाकर 20 फीसद किया गया है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- उद्योग के लिए भूमि बैंक की ऑनलाइन शुरूआत जल्द हालांकि यह कर्मचारी के ऊपर था कि वह 20 फीसद कॉन्ट्रिब्यूशन का विकल्प चुने या 24 फीसद। यानि अब 1 अगस्त से EPF का कॉन्ट्रिब्यूशन पहले की तरह 24 प्रतिशत होगा। इसमें 12 फीसद कंपनी और 12 फीसद कर्मचारी देगा। बता दें इस 24 फीसद में से कर्मचारी का 12 फीसदी और कंपनी के 12 फीसद में से 3.67 फीसद EPF अकाउंट में जाताा है। बाकी का 8.33 फीसद पेंशन स्कीम में जाता है। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए डाक विभाग ने पीपीएफ सहित छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनाल्टी खत्म कर दी थी। पब्लिक प्रविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी स्कीमों में बिना पेनाल्टी के 31 जुलाई तक न्यूनतम राशि डाली जा सकती है। पहले यह तारीख 30 जून तक थी। इसके बाद जमा पर पेनल्टी देना होगा। एक अगस्त से होने वाले अन्य बड़े बदलाव खाते में न्यूनतम बैलैंस पर शुल्क कई बैंकों में एक अगस्त से न्यूनतम बैलेंस की सीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बैंकिंग नियमों में यह बदलाव होने जा रहा है। वहीं, कुछ बैंक नकद निकासी पर शुल्क वसूलने की भी तैयारी कर रहे हैं। पीएम किसान की रकम आएगी सरकार पीएम किसान योजना के तहत एक अगस्त से किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की छठी किस्त भेजने वाली है। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। एक साल में इस योजना के तहत किसानों के खाते में 6000 रुपये जमा कराए जाते हैं। बैंक जमा की तुलना में PPF पर ब्याज के बावजूद छोटी बचत जमा वृद्धि धीमी गाड़ी-बाइक का बीमा खरीदने में राहत एक अगस्त से कार और बाइक के बीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इरडा के निर्देशों के अनुसार, 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए तीन साल का और बाइक के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इस राहत के बाद नई गाड़ी खरीदारों को राहत मिलेगी। वह कीमत चुकाकर गाड़ी खरीद पाएंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम एक अगस्त से ई-कॉमर्स कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा की वो जिस उत्पाद की बिक्री कर रही हैं, वह कहां बना है। नए उपभोक्ता काननू में ई-कॉमर्स कंपनियों को लाकर यह सख्ती की गई है। इससे देसी उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com

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