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1 अप्रैल से बदल जाएगा श्रम कानून का नियम, सैलरी, पीएफ, छुट्टियों पर पड़ेगा असर
नई दिल्ली। एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरु आत होने के साथ ही देश में श्रम कानून के नियमों में भी बदलाव लागू हो जाएगा। बदलावों के तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) में कुछ बदलाव किये हैं। श्रम कानूनों में क्लिक »-24ghanteonline.com