(अपडेट)रिश्वत मामले में गिरफ्तार तत्कालीन बारां कलेक्टर के पास मिली करोड़ों की अचल संपत्ति
(अपडेट)रिश्वत मामले में गिरफ्तार तत्कालीन बारां कलेक्टर के पास मिली करोड़ों की अचल संपत्ति

(अपडेट)रिश्वत मामले में गिरफ्तार तत्कालीन बारां कलेक्टर के पास मिली करोड़ों की अचल संपत्ति

जयपुर, 23 दिसम्बर(हि.स.)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बारां घूस मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर इन्द्रसिंह राव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुधवार को गिरफ्तार लिया है। रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी ने पूछताछ के लिए इंद्रसिंह राव को जयपुर बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हे गिरफ्तार किया गया। एसीबी के सर्च अभियान में करोड़ों की अचल संपत्ति मिली है। एसीबी ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि नौ दिसम्बर को एसीबी कोटा टीम ने ट्रेप आयोजित कर पीड़ित गोविंद सिंह की पेट्रोल पंप की लीज आवंटन के नवीनीकरण के लिए संपरिवर्तन एंव एनओसी जारी करने के नाम पर जिला कलेक्टर के पीए(निजी सहायक) महावीर प्रसाद नागर को एक लाख 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में तत्कालीन कलेक्टर इन्द्रसिंह राव की भूमिका संदिग्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा तत्काल एपीओ(पदस्थापन की प्रतीक्षा) कर दिया था। जिस पर एसीबी ब्यूरो ने इंद्रसिंह राव के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की तो तत्कालीन पूर्व कलेक्टर इन्द्रसिंह राव की भूमिका संदिग्ध पाई जाने पर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित को गुरुवार को न्यायालय भष्टाचार निरोधक निवारण अधिनियम मालामात कोटा में पेश किया जाएगा। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि पीए की गिरफ्तारी के बाद ही एसीबी ने इंद्रसिंह राव पर शिकंजा कस दिया था। उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। मोबाइल में भी रिश्वतखोरी के सबूत मिले। इसके साथ ही पूछताछ में एसीबी के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ज्यादातर सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। करोड़ों रुपये की अचल सम्पत्ति मिली पूर्व जिला कलेक्टर बारां इंद्रसिंह राव के घर और अन्य ठिकानों पर एसीबी ने सर्च अभियान किया तो सामने आया कि आरोपित इंद्रसिंह राव के पास करोड़ों रुपये की अचल सम्पत्ति मिली। जिसमें उनका जयपुर, अजमेर, जोबनेर जिला जयपुर, हरियाणा और यूपी में आधे दर्जन से अधिक फ्लैट, जमीन और मकान हैं। जो आरोपित इंद्रसिंह राव ने भ्रष्टाचार की कमाई से अर्जित किए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in