मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए डीएम ने ली बैठक
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए डीएम ने ली बैठक

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए डीएम ने ली बैठक

हरिद्वार, 11 जून (हि.स.)। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को जिले में वृहद स्तर पर लागू कर जिले के अधिकांश युवाओं को योजना से लाभांवित करने के लिए अधिकारियों की बैठक ली। डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण अवधि में अपनी आजीविका को छोड़ हरिद्वार लौटे प्रवासियों को फिर से आर्थिक रूप से सबल बनाने, उद्यमशील युवाओं एवं स्थानीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति को पुनः सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचे। कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारी को स्वंय का रोजगार उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना होगा। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग, सेवा योजन, कृषि, उद्यान, डेयरी विकास, मत्स्य, पयर्टन से सम्बंधित विभागों को ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्राम स्तर पर भी ऐसे प्रवासियों को चिन्हित करना होगा। आवेदक व्यक्ति को स्वयं के उद्यम, व्यवसाय की स्थापना करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के सम्बंध में कोई भी जानकारी तथा मार्गदर्शन जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से लगातार कराया जाता रहे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए किसी सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासी जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आये हैं को यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना है तथा पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना है। योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से पात्र विनिर्माणक, सेवा व व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। जिसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख होगी। योजना के अंतर्गत एमएसएमई नीति-2015 में वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा व मात्रा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा श्रेणी बी में कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तथा श्रेणी सी व डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में बैंक में जमा करना होगा तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन लाभार्थियों को कुल परियोजना का 5 प्रतिशत जमा करना होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर, मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव, महाप्रबंधक जिला उद्योग अंजनी रावत, मुख्य उद्यान अधिकारी नरेन्द्र यादव, कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव, सहायक निदेशक मत्स्य अनिल कुमार, सहायक निदेशक डेयरी हरिद्वार पीयूष आर्य आदि उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत-hindusthansamachar.in

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