Hate Speech Case: जिस मामले में आजम खान की गई थी विधायकी, उसमें हुए बरी; क्या बहाल होगी विधानसभा सदस्यता ?

सपा नेजा आजम खान को MP-MLA कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आजम खान को नफरती भाषण देने के मामले में बरी कर दिया है।
Azam Khan
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नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। सपा नेजा आजम खान को MP-MLA कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आजम खान को नफरती भाषण देने के मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में MP-MLA (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने पिछले वर्ष 27 अक्तूबर को आजम खान को तीन साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

आजम खान को मिली राहत

आजम खान ने इस मामले में सेशन कोर्ट में अपील की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खान को नफरती भाषण देने के आरोप से बरी कर दिया है। मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को  सेशन कोर्ट ने पलट दिया। इस मामले में कोर्ट ने 70 पेज का फैसला सुनाया है।

क्या बहाल होगी विधानसभा सदस्यता ?

आजम खान को सेशन कोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। लेकिन, उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल होने पर अभी संदेह बना हुआ है। बता दें कि छजलैट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खान की भी विधानसभा सदस्यता चली गई थी।

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