Maharashtra: SC ने जयंत पाटिल की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को भेजा नोटिस, अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता मामले में एनसीपी नेता जयंत पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया है।
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नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता मामले में एनसीपी नेता जयंत पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को शिवसेना के उद्धव ठाकरे की याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने स्पीकर की ओर से अयोग्यता के मामले को जानबूझ कर लटकाए रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पाटिल ने अर्जी में कहा है कि दो महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अब तक स्पीकर ने विधायकों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब भी नहीं किया है।

शरद पवार गुट की ओर से दी गई अर्जी

अर्जी के मुताबिक विधायकों के अयोग्यता की अर्जी 2 जुलाई को दाखिल की गई थी, जबकि रिमाइंडर 5 सितंबर और प्रतिवेदन 7 सितंबर को दिया गया। याचिकाकर्ता ने स्पीकर से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर शीघ्र निर्णय करने का आग्रह किया था। बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ।

पाटिल ने याचिका में निर्वाचन आयोग में चल रहे मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि बागी विधायकों ने आयोग में अर्जी लगाई है जिस पर नोटिस जारी हो चुका है। उधर विधानसभा में स्पीकर ने शरद पवार गुट की ओर से नौ जुलाई को दी गई अर्जी पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। इसमें अनुशासनहीनता के आरोपित विधायकों की अयोग्यता पर शीघ्र निर्णय लेने की बात कही गई है।

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