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नारद मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार नेताओं को मिल सकती है जमानत

कोलकाता, 28 मई (हि.स.)। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार ममता कैबिनेट के दो सहयोगियों फिरहाद हकीम व सुब्रत मुखर्जी के अलावा विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को जमानत देने के संकेत न्यायालय ने दिए हैं। शुक्रवार दोपहर को कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई है। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित पांच जजों की बेंच में सुनवाई शुरू होने के बाद गिरफ्तार नेताओं के अधिवक्ताओं ने जमानत देने की अर्जी लगाई। बचाव पक्ष का कहना है कि चक्रवात और महामारी की वजह से महत्वपूर्ण नेताओं और मंत्रियों को जेल बंद रखना ठीक नहीं है। इसलिए इन्हें जमानत दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रारंभिक सुनवाई में टिप्पणी करते हुए मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश ने कहा कि सशर्त जमानत दी जा सकती है या नहीं इस बारे में विचार किया जा रहा है। फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा

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