कोलकाता, हि.स.। CBI ने संदेशखाली केस के मुख्य आरोपित और तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी है। CBI ने शुक्रवार को संदेशखाली में शाहजहां के घर समेत कई जगहों की तलाशी ली। इस केस में CBI ने धारा 307 जोड़ दी है।
CBI ने कहा है कि 5 जनवरी को संदेशखाली में ED अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच में फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई। साक्ष्य जुटाए गए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उसने 28 बार कॉल किया। इसके बाद हजारों लोगों ने ED अधिकारियों पर हमला किया।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश पर केस की जांच CBI ने शुरू की। अगले दिन संदेशखाली घटना पर 3 FIR दर्ज कीं। उनमें से एक ED की शिकायत पर आधारित FIR है। बाकी दो में से एक राज्य पुलिस की शिकायत पर आधारित है और दूसरी राशन वितरण में अनियमितता के आरोपों पर आधारित है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार 55 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अदालत की दखल के बाद उसे CBI को सौंपा गया है।
ममता सरकार ने CBI को शाहजहां शेख को सौंपने से नाराजगी जताई थी। राज्य सरकार ने कहा कि CBI इस मामले में जांच करने में सक्षम है। ममता सरकार ने शाहजहां शेख के बचाव में कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाकर शाहजहां शेख को CBI को सौंपने का आदेश दिया।
TMC नेता शाहजहां शेख के भाई और उसके समर्थकों द्वारा संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन-उत्पीड़न और मछली पालन के लिए आदिवासियों से जबरदस्ती अवैध तरीके से उनकी जमीन छिनने के मामले में केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच पिछले 2 महीने से भीषण टक्कर चली। संदेशखाली में पीड़ितों से मिलने गए BJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंगाल पुलिस ने रोका। संदेशखाली में धारा 144 लागू कर दी। ताकि एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित न हों।
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