Kolkata News: ईडी ने हाई कोर्ट में दी अभिषेक के संपत्ति की जानकारी, शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार का था आरोप

Calcutta High Court: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्ति से संबंधित जानकारी हलफनामे की शक्ल में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कलकत्ता हाई कोर्ट में गुरुवार को जमा कर दी है।
Abhishek Banerjee and Calcutta High Court
Abhishek Banerjee and Calcutta High Courtraftaar.in

कोलकाता, (हि.स.)। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में आरोपितों में से एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्ति से संबंधित जानकारी हलफनामे की शक्ल में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कलकत्ता हाई कोर्ट में गुरुवार को जमा कर दी है। लिप्स एंड बाउंड्स नाम की जिस कंपनी के जरिए नियुक्ति भ्रष्टाचार के एवज में हासिल हुई राशि को हेर-फेर करने का आरोप है उसके निदेशक के तौर पर अभिषेक बनर्जी और मां-बाप के साथ परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। ईडी ने गुरुवार को हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच को रिपोर्ट सौंप दी है।

ईडी ने अभिषेक के 500 पन्नों के दस्तावेज़ की जांच की और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी

न्यायमूर्ति ने ईडी को अभिषेक की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के संबंध में कई विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया। लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के छह निदेशकों के नाम, उनकी संपत्ति की राशि, कंपनी का लेनदेन, उसका मूल्य, इस कंपनी के ग्राहक कौन हैं, उनके नाम, बैंक खाते, कंपनी का दैनिक कार्य कौन देखता था, संपत्ति का विवरण सीईओ अभिषेक का विवरण, उनकी मां लता बनर्जी की संपत्ति का विवरण, संगठन के सभी कर्मचारियों के बैंक खाते, कौन, कब संगठन में शामिल हुए, संगठन का पता क्यों बदला और ईडी ने जांच में किससे मदद मांगी ये तमाम जानकारी जमा करने को कोर्ट ने कहा है। कुछ दिन पहले अभिषेक ने अपनी संस्था से जुड़ी सारी जानकारी ईडी को सौंपी थी। इसमें 500 पन्नों के दस्तावेज़ थे। आखिरकार गुरुवार को ईडी ने दस्तावेज की जांच की और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है।

मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है

उल्लेखनीय है कि दस्तावेजों की जांच के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आईं। एजेंसी को उक्त कॉर्पोरेट इकाई(कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स) के निदेशकों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए फंड के स्रोतों के बारे में जानकारी मिली। दस्तावेजों की जांच के माध्यम से कई महत्वपूर्ण लेनदेन का पता लगाया गया। जांच के दौरान रोजाना नए सबूत सामने आये। 2014 के बाद उक्त कॉर्पोरेट इकाई के निदेशकों की संपत्तियों और परिसंपत्तियों में अचानक से वृद्धि हुई थी। अब ईडी ने गुरुवार को हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जस्टिस सिन्हा ने कहा कि कोर्ट रिपोर्ट की जांच करेगी और आगे का आदेश देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in