Kolkata: भाजपा विधायकों के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान पर प्राथमिकी के मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि कोई हठात राष्ट्रगान नहीं गा सकता।