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हाईकोर्ट ने परिवर्तन यात्रा पर नहीं लगाया स्टे

कोलकाता, 09 फरवरी (हि. स.)। राज्यभर में आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क के लिए पांच खंडों में हो रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर स्टे लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस यात्रा के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि 11 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। इसके पहले परिवर्तन यात्रा पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में दावा किया था कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा की वजह से कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा और कानून व्यवस्था की परिस्थिति भी बन सकती है। हालांकि छह फरवरी से शुरू हुई पार्टी की यात्रा के तीन दिन बीतने के बाद कहीं से भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की सूचना नहीं मिली है। उल्लेखनीय है कि करीब महीने भर चलने वाली परिवर्तन यात्रा का आगाज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गत छह फरवरी को नदिया जिले के नवदीप से किया था। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा-hindusthansamachar.in

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