पश्चिम बंगाल में 1911 ग्रुप डी शिक्षकों की नौकरी रद्द, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

SSC की ओर से 1911 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को गैरकानूनी तरीके से नियुक्त किया गया है, CBI चाहे तो उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है।
High Court
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कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए पश्चिम बंगाल के स्कूलों में ग्रुप डी में गैर कानूनी तरीके से हुई शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की एकल पीठ के निर्देशानुसार स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर से 1911 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने संबंधी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

 सभी की नियुक्ति गैरकानूनी तरीके से हुई थी

इसके साथ ही एसएससी के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि इन सभी की नियुक्ति गैरकानूनी तरीके से हुई थी। उन्होंने बताया कि 1911 लोगों की नौकरी रद करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद न्यायाधीश ने पूछा कि उस समय एसएससी के चेयरमैन कौन थे। तब अधिवक्ता ने बताया कि सुबिरेश भट्टाचार्य चेयरमैन थे जो फिलहाल इस मामले में जेल में हैं।

 न्यायाधीश ने दिया आदेश

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इन सभी की उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ हुई थी इसलिए इनकी नौकरी रद्द करने संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और वेबसाइट पर डाटा भी अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि सुबिरेश भट्टाचार्य को आदेश दे रहा हूं कि किन्हें, कैसे, किस तरह से गैरकानूनी नौकरी दी गई है, उन सभी का नाम बताएं। इस भ्रष्टाचार में कौन-कौन से लोग शामिल हैं उन सभी के बारे में बताना होगा। न्यायाधीश ने कहा कि सुबिरेश को तुरंत मामले में पार्टी बनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार को केंद्रीय बलों की सुरक्षा दी जाएगी। बता दें कि एक दिन पहले ही हाई कोर्ट ने ग्रुप डी पदों पर कार्यरत 2 हजार 819 लोगों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया था।

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