हाईकोर्ट ने कहा- शराब कारोबारी आबकारी आयुक्त को दें प्रत्यावेदन, वह 8 हफ्ते में लेंगे निर्णय
हाईकोर्ट ने कहा- शराब कारोबारी आबकारी आयुक्त को दें प्रत्यावेदन, वह 8 हफ्ते में लेंगे निर्णय

हाईकोर्ट ने कहा- शराब कारोबारी आबकारी आयुक्त को दें प्रत्यावेदन, वह 8 हफ्ते में लेंगे निर्णय

नैनीताल, 02 जुलाई (हि.स.)। हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह वर्ष 2020-21 की अवधि में शराब की दुकान चलाने वाले कारोबारियों को लॉकडाउन की अवधि अप्रैल और मई में हुए नुकसान की भरपाई करने को लेकर आठ सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वे दो सप्ताह के भीतर नया प्रत्यावेदन देंगे व आबकारी आयुक्त उस पर आठ सप्ताह में निर्णय लेगें। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार शराब कारोबारी हिमानी पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने वर्ष 2020-21 के लिए शराब की दुकानें ठेके पर ली थीं लेकिन कोरोना महामारी से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण अप्रैल व मई में शराब की दुकानें निर्धारित समयानुसार नहीं खुल सकीं। इससे उन्हें लाइसेंस फीस व अन्य मदों में भारी नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से इस शुल्क को माफ करने की मांग की गई थी। न्यायालय की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं से दो सप्ताह के भीतर अपनी मांग से संबंधित प्रत्यावेदन आबकारी आयुक्त को देने को कहा है। न्यायालय ने आबकारी आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह शराब कारोबारियों का प्रत्यावेदन मिलने के आठ हफ्ते के भीतर उनकी मांग पर नियमानुसार कार्यवाही करें। हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी-hindusthansamachar.in

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