आल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण न करने वाले अधिवक्ता होंगे प्रैक्टिस से वंचित
आल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण न करने वाले अधिवक्ता होंगे प्रैक्टिस से वंचित

आल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण न करने वाले अधिवक्ता होंगे प्रैक्टिस से वंचित

नैनीताल, 19 अगस्त (हि.स.)। उत्तराखंड के अधिवक्ताओं को आल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण करना होगा वरना उन्हें प्रैक्टिस से वंचित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड बार काउंसिल अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने बताया कि बार काउंसिल आफ इंडिया प्लेज एंड वैरिफिकेशन रूल्स 2015 के अंतर्गत जिन अधिवक्ताओं ने 12 अगस्त 2010 के बाद विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है और बार काउंसिल आफ उत्तराखंड में अपना पंजीकरण करा चुके हैं। ऐसे सभी अधिवक्ताओं को विधि व्यवसाय के लिए आल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में वह अधिवक्ता के रूप में उत्तराखंड के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने से वंचित हो जायेंगे और उन्हें बार काउंसिल आफ उत्तराखंड या शासन से किसी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन से भी अनुरोध किया गया है कि ऐसे अधिवक्ताओं को अपनी बार एसोसिएशन की सदस्यता न दें, जिन्होंने जिनके द्वारा ऑल इण्डिया बार एग्जाम पास नहीं किया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि अधिवक्ताओं को अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है कि 31 अगस्त 2020 तक ऑल इण्डिया बार एग्जाम के लिए आवेदन कर परीक्षा उत्तीर्ण कर लें। इसके पश्चात् बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा ऑल इण्डिया बार एक्जाम उत्तीर्ण न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची बनाकर अधिवक्ता रोल से पृथक करने की कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी-hindusthansamachar.in

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