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रीता सूरी को 24 घंटे में सुरक्षा मुहैया कराई जाए: हाईकोर्ट

नैनीताल, 18 मई (हि.स.)। हाइकोर्ट ने पुलिस विभाग की ओर से याचिकाकर्ता रीता जोशी की सुरक्षा बिना किसी आदेश के हटाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने एसएसपी देहरादून को याचिकाकर्ता व उसके भाई को 24 घंटे के भीतर सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी रीता सूरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 14 मई को पुलिस विभाग ने बिना किसी आदेश के उनकी सुरक्षा हटा ली। 15 मई को इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसएसपी व जिला अधिकारी देहरादून से की गई पर कोई कार्रवाई नही हुई। इससे उनको व उनके भाई राज सूरी की जान-माल का खतरा और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि उनके द्वारा दौलत राम ट्रस्ट की 700 बीघा भूमि घोटाला केस उजागर किया गया था और इसमें एसआईटी की ओर से जांच की जा रही है। वह इस भूमि को सरकार के खाते में समायोजित कराना चाहती है। इसको देखते हुए इस बीच भूमाफिया व प्रशासन के कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं और साजिशन उनकी सुरक्षा हटा दी गई। याचिका में कहा कि अब उनकी सुरक्षा बिना हाइकोर्ट के आदेश के हटा दी गयी। याचिका में यह भी कहा गया कि उनके भाई अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या 30 नवंबर 2014 को हुई थी। वह नैनीताल हाईकोर्ट से घोटालों से संबंधित केसों की पैरवी करके ट्रेन से देहरादून वापस आ रहे थे। उनको जहर देकर ट्रेन में ही मार दिया गया था। सभी महत्वपूर्ण फाइलें ट्रेन से ही गायब हो गई थीं। हिन्दुस्थान समाचार /लता नेगी

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