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मैसर्स बंसल राइस मिल मामले में पीसीबी से जवाब तलब

नैनीताल, 10 मार्च (हि.स.)। हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के दानपुर गांव में 30 वर्ष से अवैध रूप से चल रही मैसर्स बंसल राइस मिल के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से कागजात तलब करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि अगर मिल आज तक अवैध रूप से चल रही थी तो उसे कैसे चलने दिया गया। कोर्ट ने इस प्रकरण पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रुद्रपुर जिले में स्थित दानपुर के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दानपुर में हाईवे के पास करीब 30 वर्षों से अवैध रूप से मैसर्स बंसल राइस मिल संचालित किया जा रही है। याचिका में कहा कि मिल स्वामी की ओर से न तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमित ली गई और न ही मिल के पास संचालन का कोई लाइसेंस है। याचिकाकर्ता का कहना था कि पूर्व में इसकी शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय में की जा चुकी है। इस क्रम में कुछ समय मिल को बंद कर दिया गया लेकिन कुछ समय बाद राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा दोबारा राइस मिल चालू करने की अनुमति दे दी गई। याचिका में कहा कि मिल से फैलने वाले प्रदूषण से ग्रामीणों को जो नुकसान पहुंचा है उसके एवज में ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाए और मिल को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने या बंद किया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार /लता नेगी/मुकुंद

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