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हरिद्वार, कोटद्वार से केस उधम सिंह नगर स्थानांतरण करने का आदेश

नैनीताल, 29 मई (हि.स.)। हाईकोर्ट ने कोटद्वार के तेलीपाड़ा निवासी परीक्षित अरविन्द जोशी के विरुद्ध हरिद्वार एवं कोटद्वार में चल रहे केसों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर स्थानांतरण करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार थर्ड शिल्पी लॉयरेंस एलेन्जिकल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अभियुक्त परीक्षित अरविंद जोशी निरंतर उन्हें परेशान कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। जोशी के विरुद्ध हरिद्वार व हरिद्वार व कोटद्वार में आईपीसी की धारा 506, 509 व 354 डी की धाराओं में मुकदमा चल रहा है। विपक्ष द्वारा उनको अपने केसों की पैरवी नही करने दिया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से हरिद्वार व कोटद्वार से उनके केसों को उधमसिंह नगर कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने हरिद्वार व कोटद्वार में चल रहे केसों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उधमसिंह नगर को स्थानांतरित करने के आदेश पारित करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर को यह निर्देश दिए हैं कि इस फौजदारी वाद को यथा संभव जल्द से जल्द निस्तारण करें। हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी

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