नेपाली मजदूरों वेक्सीनेशन पर सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल, 19 मई (हि.स.)। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में नेपाली मजदूरों को वेक्सीन नहीं लगाए जाने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन री वेक्सिनेशन ऑफ नेपाली मजदूर के नाम से जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट का कहना था कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नेपाली मजदूर कार्य कर रहे है। उन्हीं के द्वारा अधिकतर सामान को लाया और ले जाया जाता है। सरकार ने अभी तक उनको वेक्सीन लगाए जाने के संबंध में कोई गाइड लाइन जारी नहीं की है। इस पर सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला केंद्र सरकार से भी संबन्धित है, उनको इसमें पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर केंद्र व राज्य को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी