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प्रमुख वन संरक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश

नैनीताल, 25 मार्च (हि.स.)। हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद प्रमुख वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड रेंजर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 30 जुलाई 2019 को एसीएएफ के 45 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई थी। याचिका में कहा कि एक साथ 45 सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) की सीधी भर्ती से विभाग में होने वाली प्रमोशन प्रकिया पर असर पड़ेगा। इस कारण लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई रिक्तियों को कम किया जाए और आधे पदों को सीधी पदोन्नति से भरा जाए। याचिका में आयोग की ओर से निकाली गई रिक्तियों को कम करने व रोक लगाने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रमुख वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए । हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी

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