सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी के निर्माण पर रोक लगाने पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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नैनीताल, 27 मई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी के निर्माण पर रोक लगाने संबंधी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जबाव मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि नियत की है। गुरुवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार स्नो पैक फर्म व सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी निर्माताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 16 फरवरी 2021 के सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उत्तराखंड राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी के सभी निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि यह आदेश उत्तराखंड प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा (उपयोग और निपटान का विनियमन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अधिनियम में प्रावधान है कि प्लास्टिक के उपयोग और निर्माण को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यदि यह किसी अधिसूचना द्वारा राज्य द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों का उल्लंघन करता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई मानदंड अधिसूचित नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी मानदंड के अनुरूप होने वाली अधिसूचनाओं के अभाव में निर्माण और बिक्री पर इस तरह का अचानक प्रतिबंध लगाना मनमाना और अवैध है। ये फर्में राज्य को कर देने के साथ लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। कोर्ट से मांग की गई कि उन्हें राज्य और देश के बाहर प्लास्टिक उत्पादों को इच्छुक खरीदारों को निर्यात करने की अनुमति दी जाए। इससे उत्तराखंड राज्य को कोई हानि नहीं होगी क्योकि पहले से ही हमारे 95फीसदी उत्पाद राज्य से बाहर निर्यात किए जाते हैं। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह मे जबाव देने के निर्देश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी

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