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जिला प्रशासन पौड़ी ने एंबुलेंस सेवाओं की दरें निर्धारित की

पौड़ी, 13 मई (हि.स.)। जिला प्रशासन ने एंबुलेंस के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं। दरें निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसमें परिवहन विभाग, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। जिलाधिकारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधकारी का कहना है कि निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कोविड अस्पताल से श्मशान तक शव ले जाने के लिए एक निजी एंबुंलेंस संचालक ने 6 हजार रुपये वसूले थे, जबकि मार्चेरी से श्मशान की दूरी मात्र 4 किमी थी। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 10 मई को समाज कल्याण विभाग पौड़ी में सेवारत एक कर्मचारी की कोविड उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को शव ले जाने के लिए एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। अस्पताल के मोर्चरी में सेवारत कर्मचारियों ने परिजनों को निजी एंबुलेंस संचालक का संपर्क नंबर दिया। निजी एंबुलेंस संचालक ने शव को 4 किमी दूर ले जाने के लिए मृतक के परिजनों से 6 हजार रुपये वसूल लिए थे। अब जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले में निजी एंबुलेंस संचालन के लिए किराया दरें तय कर दी हैं, जिसमें बेसिक, एसी व आईसीयू कार्डिक एंबुलेंस तीनों सेवाओं की दरें शामिल हैं। बेसिक निजी एंबुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर सहित पर्वतीय क्षेत्र में 15 किमी के दायरे में 900 रपये, मैदानी क्षेत्रों में 800 रुपये किराया नियत किया गया है। 15 किमी के बाद प्रति किमी पर्वतीय क्षेत्रों में 20 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 18 रुपये शुल्क देना होगा। निजी एसी एंबुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पर्वतीय क्षेत्र में 15 किमी के भीतर 1100 और मैदानी क्षेत्र में 1 हजार रुपये किराया निर्धारित किया गया है। 15 किमी से अधिक दूर जाने पर पर्वतीय क्षेत्र में प्रति किमी 22 और मैदानी क्षेत्र में 20 रुपये अतिरिक्त धनराशि वहन करनी होगी। आईसीयू कार्डिक एंबुलेंस के लिए 15 किमी के भीतर पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में चालक सहित 3 हजार और नर्सिंग स्टाफ के साथ 4 हजार और डॉक्टर के होने पर 6 हजार की धनराशि का भुगतान करना होगा। 15 किमी से अधिक दूरी की यात्रा के लिए तीमारदार को 45 और मैदानी क्षेत्रों में 50 रुपये की राशि वहन करनी होगी। इसके साथ ही कोविड मरीज ले जाने के लिए चालक को पीपीई किट, सैनिटाइजर का शुल्क अलग से देना होगा। साथ ही अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने पर व्यय तीमारदार द्वारा ही किया जाएगा। जिले में निजी एंबुलेंस संचालन की किराया दरें एआरटीओ कोटद्वार रावत सिंह, संभागीय निरीक्षक पौड़ी आनन्दवर्धन, सीओ कोटद्वार अनिल जोशी, सीओ सदर पीएल टम्टा व डॉ. अशोक कुमार की पांच सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी ने तय की है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव

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