Haldwani Violence: बनभूलपुरा हिंसा में चार और गिरफ्तार, अब तक 78 उपद्रवी सलाखों के पीछे, मास्टर माइंड फरार

Haldwani Violence: बनभूलपुरा हिंसा में अब तक कुल 74 उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं। गुरुवार को फिर चार उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। जबकि आपराधिक षड्यंत्र रचने वाला मास्टर माइंड अब्दुल मलिक फरार हैं।
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देहरादून, (हि.स.)। बनभूलपुरा हिंसा में अब तक कुल 74 उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं। गुरुवार को फिर चार उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। जबकि आपराधिक षड्यंत्र रचने वाला मास्टर माइंड अब्दुल मलिक व उसकी साफिया मलिक समेत कुल छह उपद्रवी फरार हैं। हालांकि उपद्रवियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।

चार और उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने गुरुवार को चार और उपद्रवियों अयाज अहमद पुत्र हाफीज शकील निवासी गोपाल मंदिर, मो. समीर पुत्र चांद पुत्र सफीक अहमद निवासी इंटर काॅलेज के पास इंद्रानगर, जावेद कुरैशी पुत्र मो. साकिब निवासी मौहम्मदी चौक व मो. फिरोज पुत्र अहमद रजा निवासी मोहम्मदी चौक ट्यूबवेल के पास बनभूलपुरा को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 78 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है।

74 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार

उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा ने विभिन्न टीमों का गठन किया है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थलों के आसपास घरों में दबिश देकर पूर्व में 74 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार व कारतूस बरामद किए हैं।

अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई थी हिंसा-

बीती आठ फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस, प्रशासन, नगर निगम व मीडिया कर्मियों पर पथराव, आगजनी एवं गोलीबारी की थी। हिंसक घटना में बनभूलपुरा थाने पर तीन अभियोग 21/2024, 22/2024 व 23/2024 दर्ज किए गए हैं।

ऐसे हुई थी षड्यंत्र की शुरूआत, न्यायालय को भी किया गुमराह-

सहायक नगर आयुक्त हल्द्वानी गणेश भट्ट ने कंपनी बाग स्थित लीज भूखंड संख्या-368 रकवई 13बी. 3 वि. वाके की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी है। आरोप है कि मास्टर माइंड अब्दुल मलिक पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक, साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खां, नवी रजा खां पुत्र अशरफ खां, गौस रजा खां पुत्र स्व. अशरफ खां निवासी हल्द्वानी नैनीताल, अब्दुल लतीफ निवासी बरेली उत्तर प्रदेश ने षड्यंत्र और कूटरचना करते हुए मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग कर भूमि पर अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अवैध हस्तांतरण करने का कार्य किया है। यही नहीं, आपराधिक षड्यंत्र रचकर राजकीय विभागों एवं झूठे शपथ पत्रों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने का कार्य किया है।

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