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उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिया बीमा राशि वापसी का आदेश

हरिद्वार, 26 फरवरी (हि.स.) जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा में कमी और लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। आयोग ने बीमा राशि 32 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से व पांच हजार रुपये शिकायत खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता रवि विरमानी पुत्र ओमप्रकाश विरमानी निवासी अपर रोड हरिद्वार ने बीमा कंपनी दी ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ज्वालापुर व हैड ऑफिस नई दिल्ली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।16 सितंबर 2015 को बीमा कंपनी से अपने वाहन का 32 हजार रुपये का बीमा कराया था।करीब एक वर्ष के बाद शिकायतकर्ता का उक्त वाहन पिरान कलियर के पास पार्किंग से चोरी हो गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस में केस दर्ज कराने के बाद बीमा कंपनी को भी सूचना दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सभी संबंधित कागजात बीमा कंपनी को देते हुए बीमित राशि का भुगतान करने की मांग की थी। लेकिन बीमा कंपनी ने उसे कोई धनराशि नहीं दी थी। यही नहीं, बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता का वाहन बीमा आवेदन ही निरस्त कर दिया था। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य विपिन कुमार व अंजना चड्डा ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत

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