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उत्तराखंड सचिवालय में आगन्तुकों और मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक हटी, सीएम ने दिए निर्देश

- मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य, पास से इतर विभागों में जाने की मनाही - पास धारक को अधिकतम दो घंटे तक ही सचिवालय में रहने की सलाह देहरादून, 21 जनवरी (हि.स.)। पिछले साल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदी को आज खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को इस मामले में ढील देते हुए एसओपी के पालन के साथ आगंतुकों को सचिवालय में प्रवेश की छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल, पिछले साल कोरोना संक्रमण को रोकने एवं बचाव के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए गण्यमान्य व्यक्तियों तथा सचिवालय प्रवेशपत्र धारक विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी बाहरी व्यक्तियों का सचिवालय में प्रवेश पूर्णतयः वर्जित किया गया था। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर अब वर्तमान परिदृष्य में सम्यक विचारोपरान्त संक्रमण में आयी कमी के दृष्टिगत उक्त आदेश को निरस्त करते हुए सरकारी अथवा व्यक्तिगत कार्य से सचिवालय में आने वाले बाहरी आगन्तुकों तथा मीडिया से सम्बन्धित पत्रकारों को पूर्व की भांति कतिपय प्रतिबन्धों के साथ सचिवालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। सचिवालय में आने वाले आगन्तुक को मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बगैर मास्क या फेस कवर के आगन्तुक को सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने अधीन सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि ये आगन्तुक को स्पष्ट अवगत कराये कि जिस अधिकारी से भेंट के लिए प्रवेश पत्र दिया गया है उसी अधिकारी से भेंट करें। सचिवालय में अन्य अधिकारियों के कार्यालय में अनावश्यक प्रवेश न करें, ताकि शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी कार्यालय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगन्तुक पास जारी होने के समय से दो घण्टे की अवधि से अधिक समय तक सचिवालय परिसर में नहीं रहेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल-hindusthansamachar.in

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