हाईकोर्ट के रिटायर जज ने बेटे पर लगाया घर से बेदखल करने का आरोप
कोर्ट ने दिया डीएम को आदेश पारित करने का निर्देश प्रयागराज, 16 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही कोर्ट से रिटायर जज अंजनी कुमार व उनकी पत्नी को बेटे चंदन कुमार द्वारा घर से बेदखल करने का मामला सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत तय करने के लिए जिलाधिकारी प्रयागराज को सुपुर्द कर दिया है। कोर्ट ने बेटे चंदन कुमार को जिलाधिकारी के समक्ष 19 अक्टूबर को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा है और जिलाधिकारी को दोनो पक्षों को सभी मुद्दों को सुनकर कानून के तहत सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 8 फरवरी 21 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने पूर्व न्यायमूर्ति अंजनी कुमार व उनकी पत्नी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तरूण अग्रवाल तथा विपक्षी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बहस की। याची पूर्व जज का कहना है कि 27/13 जवाहरलाल नेहरू रोड मकान उनके नाम है। जिससे उन्हें बेटे द्वारा बेदखल कर कब्जा कर लिया गया है। चंदन कुमार को बेदखल कर मकान का कब्जा वापस दिलाया जाय। विपक्षी अधिवक्ता का कहना था कि उ,प्र मेन्टीनेन्स एण्ड वेल्फेयर आफ पैरेन्ट एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जिलाधिकारी को ऐसे विवाद तय करने का अधिकार है। इसलिए प्रकरण वही भेजा जाय। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in