सीडीओ व डीपीआरओ 22 अक्टूबर को तलब
सीडीओ व डीपीआरओ 22 अक्टूबर को तलब

सीडीओ व डीपीआरओ 22 अक्टूबर को तलब

प्रयागराज, 15 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को 22 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूर्व में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से हाजिर होने का आदेश दिया था। सूचना के बावजूद इस आदेश का पालन न होने पर कोर्ट मे हाजिर का आदेश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सुनीता देवी की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि कानपुर देहात में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस अफसर की शिकायत की उसी ने शिकायत करने वाली सफाई कर्मी का तबादला कर दिया और जांच बैठा दी। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से तबादला करने वाले जिला पंचायत राज अधिकारी के बारे में ब्योरे के साथ जानकारी मांगी थी। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तबादले के अनुमोदन का आदेश पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि जानकारी नहीं दी जाती तो सीडीओ एवं डीपीआरओ 12 अक्टूबर को कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये हाजिर हो। न तो कोई जानकारी दी गयी और न ही वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से डीपीआरओ हाजिर हुए। याची ने डीपीआरओ के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की थी, डीपीआरओ ने याची का सरवनखेडा विकास खंड की ग्राम पंचायत से मालसा विकास खंड की ग्राम पंचायत मालसा मे तबादला कर दिया। याची ने मालसा में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और जांच बैठाकर याची को कारण बताओ नोटिस जारी की है। जिसे चुनौती दी गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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