बीएसए देवरिया संतोष को गैर जमानती वारंट जारी
बीएसए देवरिया संतोष को गैर जमानती वारंट जारी

बीएसए देवरिया संतोष को गैर जमानती वारंट जारी

15 दिसम्बर को कोर्ट में पेशी का निर्देश प्रयागराज, 25 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया संतोष कुमार राय को आदेश की अवहेलना करने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 15 दिसम्बर को पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने विजया सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। मामले के अनुसार याची कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय देवरिया की सहायक अध्यापिका है। उसके खिलाफ 15 जुलाई 20 को एकपक्षीय आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए पूर्णकालिक अध्यापक के रूप मे याची को कार्यरत रखने व वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गयीं हैं। कोर्ट ने बीएसए को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा था कि आदेश की जान-बूझकर अवहेलना करने पर क्यों न दंडित किया जाय। नोटिस मिलने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in

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