बीएसए को अध्यापकों के वेतन भुगतान का निर्देश
बीएसए को अध्यापकों के वेतन भुगतान का निर्देश

बीएसए को अध्यापकों के वेतन भुगतान का निर्देश

शिक्षा सत्र में बदलाव के चलते भुगतान से किया था इंकार प्रयागराज, 04 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को शिक्षा सत्र में बदलाव के कारण जुलाई 15 से 20 दिसम्बर 2015 तक के बकाया वेतन का भुगतान करे। कोर्ट ने अंगद यादव केस के फैसले का पालन करने एवं इसका लाभ याची को भी देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्राइमरी स्कूल मठिया करम्मर ब्लाक बेरूआरबारी, बलिया के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक नजरूद्दीन व 5 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 9 दिसम्बर 14 के शासनादेश से बेसिक स्कूलों के शिक्षा सत्र में बदलाव किया। जुलाई के बजाय सत्र अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया गया। नियमानुसार शिक्षा सत्र के बीच सेवा निवृत्ति तिथि आने पर अध्यापक को सत्रान्त तक कार्य करने की अनुमति है। ताकि बच्चो की पढ़ाई अवरूद्ध न हो। याची को 30जून तक सत्र लाभ मिला था। उसे मार्च मे सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसे लेकर हाईकोर्ट अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जून में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को सत्र लाभ मिलेगा। वे अगले सत्र में मार्च तक कार्यरत रहेंगे। इस पर शिक्षकों को दुबारा 20 दिसम्बर को ज्वाइन कराया गया। किन्तु जुलाई से दिसम्बर तक कार्य न करने के कारण इस अवधि का वेतन नही दिया गया। जिसे अंगद यादव केस मे सही नही माना गया है। इसी फैसले के आधार पर कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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