ध्वस्तीकरण के खिलाफ नगीना बेगम को राहत
ध्वस्तीकरण के खिलाफ नगीना बेगम को राहत

ध्वस्तीकरण के खिलाफ नगीना बेगम को राहत

- पीडीए उपाध्यक्ष को तीन हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश प्रयागराज, 28 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगीना बेगम को जहांगीराबाद गंजिया प्रयागराज व चकदोंदी, नैनी, प्रयागराज स्थित भवनों के ध्वस्तीकरण से बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पीडीए को किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपना प्रत्यावेदन पीडीए के उपाध्यक्ष को देने तथा उस पर सुनवाई कर तीन हफ्ते में उपाध्यक्ष को सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। और तब तक यानि चार हफ्ते तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना था कि अधिकारी लगातार मकान ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। याची को सुने बिना मनमानी कार्रवाई करने पर आमादा है। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आरएन-hindusthansamachar.in

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