केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बरेली में दूरसंचार विभाग (उत्तरी क्षेत्र) के तत्कालीन निदेशक और एक निजी कंपनी के भागीदार को धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। लखनऊ में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने बरेली में दूरसंचार विभाग (उत्तर क्लिक »-24ghanteonline.com