उत्तर-प्रदेश
घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए बनवाना होगा लाईसेंस
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घर में शराब को स्टॉक करके रखने के नए नियम व कायदे बनाए गए हैं। इन नए नियमों के तहत तय लिमिट से ज्यादा शराब अपने घर में रखने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस क्लिक »-24ghanteonline.com