खुले बोरवेल से जनहानि होने पर नपेंगे लेखपाल और सचिव
खुले बोरवेल से जनहानि होने पर नपेंगे लेखपाल और सचिव

खुले बोरवेल से जनहानि होने पर नपेंगे लेखपाल और सचिव

प्लाट, खेत, मकान में बोरवेल कराने के लिए एसडीएम से लेना होगी अनुमति झांसी, 06 नवम्बर(हि.स.)। कपितय व्यक्तियों द्वारा अपने प्लाट, खेत व मकान आदि में बोरवेल्स कराकर खुला छोड़ देते हैं। जिसमें बच्चे, जानवर एवं कोई सामग्री गिरने से कारण आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। इसको लेकर जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने निर्देश दिए कि यदि खुले बोरवेल्स से जनहानि होती है तो लेखपाल, ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी जिम्मेदार होगें। जिलाधिकारी ने उक्त के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में प्लांट, खेत और मकान में बोरवेल्स कराए जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक होगा। जनपद के सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी से सर्वेक्षण कराने के उपरांत बोरवेल्स कराए जाने की अनुमति प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त सभी उप जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी से यह सर्वे व सत्यापन करा लेंगे कि उनके ग्राम में कोई बोरवेल्स खुला नहीं है, यदि बोरवेल्स खुला है तो उसे तत्काल बंद कराया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। हिन्दुस्थान समाचार/महेश/मोहित-hindusthansamachar.in

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