एसपीएस जमीन खरीद फरोख्त मामले में हेराफेरी पर रिपोर्ट दर्ज
एसपीएस जमीन खरीद फरोख्त मामले में हेराफेरी पर रिपोर्ट दर्ज

एसपीएस जमीन खरीद फरोख्त मामले में हेराफेरी पर रिपोर्ट दर्ज

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा फिरोजाबाद, 29 अगस्त (हि.स.)। एसपीएस जमीन खरीद फरोख्त में करोड़ों की हेराफेरी के मामले में थाना दक्षिण पुलिस ने शनिवार को न्यायालय के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिससे इस जमीन की खरीद फरोख्त करने वालों में हड़कम्प मच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव ने नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवर पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस) के लिये जमीन की खरोद फरोख्त में करोड़ों रूपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुये प्रदेश के मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच कर कार्यवाही की मांग की थी। उनका आरोप है कि इस परियोजना के लिये मौजा प्रेमपुर रैपुरा के गांव वासठ में खरीदी गई भूमि को कागजों में हेराफेरी कर लाखों रूपये में खरीदकर महाप्रबंधक जलकल विभाग नगर निगम को करोड़ों में बेचा है। यह सब एक षडयन्त्र के तहत सरकारी धन का गबन करने के लिये किया गया है। अधिवक्ता का आरोप है कि उनके शिकायती पत्र पर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता धर्म सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्टेट फिरोजाबाद के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर मामले को गम्भीर एवं धोखाधड़ी से जुड़ा बताकर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने उनके इस प्रार्थना पत्र पर थाना प्रभारी दक्षिण को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिये थे। थाना प्रभारी दक्षिण ने न्यायालय के आदेश पर शनिवार को पुलकित अग्रवाल पुत्र मनोज अग्रवाल निवासी आगरा गेट, सुनील शर्मा पुत्र रोशन लाल निवासी रामनगर, सतीश चन्द्र पुत्र चिरंजी लाल प्रेमपुर रैपुरा, देवेन्द्र पुत्र बाबूराम मौहल्ला जोशियान, श्रीचन्द्र पुत्र किशन लाल चन्द्रवार गेट, संजय यादव पुत्र भोपत चन्द्रवार गेट व शैलेन्द्र वर्मा पुत्र कांशीराम वर्मा मौहल्ला जोशियान के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिन्दुस्थान समाचार/कौशल/राजेश-hindusthansamachar.in

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