ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: उप्र में उद्योगों के लिए ओपन एक्सेस विद्युत प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: उप्र में उद्योगों के लिए ओपन एक्सेस विद्युत प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: उप्र में उद्योगों के लिए ओपन एक्सेस विद्युत प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा

-ऑनलाइन एबीटी पोर्टल को उप्र पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के साथ किया गया एकीकृत -शाॅर्ट-टर्म ओपन एक्सेस से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने को प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा -ओपन एक्सेस व्यवस्था से उद्योगों ने अब तक 224.42 मेगावाट का किया गया उपयोग लखनऊ, 17 दिसम्बर (हि.स.)। योगी सरकार ने शाॅर्ट-टर्म ओपन एक्सेस के जरिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिजली प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की इस पहल से उद्योग जगत की लम्बे समय से लम्बित मांग की पूर्ति हो सकेगी और प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल व्यावसायिक वातावरण और उच्च-स्तरीय सुविधाएं प्रदान हो सकेंगी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के मुताबिक कोरोना कालखण्ड के बाद उद्योगों को अपनी संचालन लागत को कम करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है और विद्युत प्रमुख इनपुट लागतों में से एक है, इसलिए ओपन एक्सेस के जरिए बिजली प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने से विशेष रूप से मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को विद्युत का सस्ता एवं वैकल्पिक स्रोत प्राप्त होगा। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट online.upptcl.org/abt पर ओपन एक्सेस विद्युत के उपयोग के लिए 'मानक संचालन प्रक्रिया'(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को अपलोड किया है और 'उपलब्धता आधारित टैरिफ (अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ-एबीटी) मीटर' लगाने हेतु अनुमति, निरीक्षण एवं स्थापना की स्वीकृति के लिए 'ऑनलाइन एबीटी पोर्टल' को अपनी वेबसाइट से एकीकृत कर दिया है। एबीटी मीटर, विशेष रूप से ओपन एक्सेस के माध्यम से, बिजली की आपूर्ति के लिए ऊर्जा अनुश्रवण और बिलिंग बल्क इंटर यूटिलिटी पावर फ्लो के लिए समाधान प्रदान करते हैं। इसके अलावा शाॅर्ट-टर्म ओपन एक्सेस विद्युत का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक अब निर्धारित आवेदन प्रारूप (एसटी-11) पर पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) के वेब पोर्टल www.eass.upsldc.org/eass/OAPreRegistration.jsp के जरिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक निवेश को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने को लेकर अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार बताते हैं कि ओपन एक्सेस विद्युत की अनुमति और सुविधा के लिए उद्योगों की लंबे समय से लंबित मांग पर कार्यवाही करते हुए ओपन एक्सेस के लिए पंजीकरण तथा एबीटी मीटरों की स्थापना हेतु ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करके प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप को कम किया है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 63 शाॅर्ट-टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 58 सक्रिय पंजीकरण हैं और उत्तर प्रदेश में ओपन एक्सेस व्यवस्था के तहत स्वीकृत कुल 347.56 मेगावाट में से उद्योगों द्वारा अब तक 224.42 मेगावाट का उपयोग किया गया है। आलोक कुमार ने कहा कि प्रतिस्पर्धी और स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के सृजन के लिए ओपन एक्सेस प्रमुख रणनीतिक उपायों में से एक है, जिसके अन्तर्गत मध्यम और वृहद् उपभोक्ताओं को स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से विद्युत प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के उपयोग की सुविधा मिलती है। ओपन एक्सेस के लिए उप्र विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के नियमों के अनुसार 'शाॅर्ट-टर्म ओपन एक्सेस' से यह मायने है कि एक बार में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए राज्यांतरिक (इंट्रा-स्टेट) ट्रांसमिशन सिस्टम तथा अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ग्राहक के पंजीकरण का उद्देश्य ओपन एक्सेस विद्युत संचरण की बुनियादी सूचना दर्ज करना है, जिसके आधार पर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) द्वारा ट्रांसमिशन अथवा वितरण प्रणाली में परिचालन संबंधी मानदण्डों का आकलन किया जाता है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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