आरटीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी का हथियार : प्रमोद तिवारी
जौनपुर, 06 दिसम्बर (हि.स.)। सूचना का अधिकारी जनता का क्रांतिकारी अधिकार है। इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। आरटीआई का दुरुपयोग करने वाला कार्रवाई के जद में आ सकता है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी का हथियार है। उक्त बातें मछलीशहर के शाहपुर गांव में राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने गृह आवास पर पत्रकरो से वार्ता के दौरान रविवार को कहा। उन्होंने कहा कि आम जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके टैक्स का पैसा, जो उसकी सेवा के लिए है कहां खर्च हो रहा है। जनता को सरल, सहज, सुलभ कम खर्च में दिया गया अधिकार है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार को लोकतांत्रिक अधिकार के रूप विश्व स्तर पर इसे मान्यता मिली है। शिक्षित नागरिक वर्ग ऐसी सूचना के पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। सूचना आयुक्त ने बताया कि आम नागरिक भी 10 रुपये नकद या पोस्टल आर्डर लगाकर सूचना ले सकता है। भ्रामक सूचना देने या सूचना न देने पर 250 से 25 हजार रुपये तक दंड का भी विधान है। यदि लोक सूचनाधिकारी तीस दिन के अंदर सूचना नहीं देता है या सूचना मांगने वाला सूचना से संतुष्ट नही है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करना पड़ता है। 60 दिन के अंदर न करने पर राज्य सूचना अधिकार के समक्ष करना पड़ता है। हिन्दुस्थान समाचार/विश्व प्रकाश/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in