मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को पेंशन देने की उम्र सीमा को हटा दिया है। महिला आवेदक को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए।