Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मस्जिद पक्ष जाएगा हाई कोर्ट

Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है।
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नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। आपको बता दें अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी थी। जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

हमें अपील का मौका नहीं मिला- अंजुमन कमेटी

अंजुमन कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया। जिसके बाद हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने कहा, आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। अहमदी ने पीठ से कहा, हमने सर्वे के लिए दो-तीन रुकने का अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं रुके। हमारा मानना यह है कि अभी वैज्ञानिक सर्वे का समय नहीं आया है। पहले केस को मेरिट पर देखना चाहिए। इसके साथ अहमदी ने कहा, पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है।

अहमदी ने की मांग सर्वे लगे रोक

उसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा। इसमें ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैंने निर्देश लिया है। वहां कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई है। मेहता ने कहा, एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तब तक ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अहमदी ने जोर देकर सर्वे रोकने की मांग की।

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