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उप्र : साप्ताहिक बंदी में दवा से जुड़े उद्योगों को सरकार ने दी छूट, शर्तों के साथ होंगी शादियां

लखननऊ, 17 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बंद के दौरान दवा, सैनिटाइजर निर्माण से जुड़े उद्योगों को खोले जाने का निर्देश दिया है। वहीं, कोरोना कर्फ्यू के दौरान फर्मासिस्ट, सैनिटाइजर मेकिंग और इससे जुड़े अन्य उद्योगों के मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी। यह जानकारी शनिवार को अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। श्री अवस्थी ने बताया कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई से संबंध रखने वाले सभी औद्योगिक गतिविधियों और उनके श्रमिकों को कोरोना कर्फ्यू के दौरान छूट होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्ति व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विवाह करने की छूट रहेगी। समारोह स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सैनिटाइजर आदि का उपयोग करना होगा। गृह सचिव ने बताया कि रविवार को आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि को अनुमति दी जाएगी। परीक्षकों और अभ्यर्थियों को अपने साथ आईडी कार्ड या प्रवेश पत्र दिखाना होगा। उन्हें जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा छूट मिलेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की छूट होगी। वहीं, दाह संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी को चेकिंग अभियान चलाने को निर्देशित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को यूपी में 27426 कोरोना मरीज पाए गए। बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश में शनिवार रात 08 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, इस दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग कराएगाा। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

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