UP News: राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने इस शर्त में दी जमानत

UP News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है, उनको इस मामले में सुल्तानपुर की अदालत से जमानत मिल गई है।
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सुल्तानपुर, रफ्तार डेस्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है, उनको इस मामले में सुल्तानपुर की अदालत से जमानत मिल गई है। राहुल गांधी को कोर्ट ने 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। राहुल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने को इस मामले में निर्दोष बताया है।

इसी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी

दरअसल यह मामला राहुल गांधी की गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ वर्ष 2018 में की गयी एक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसको मानहानि का मामला बताते हुए भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमे राहुल गांधी को जमानत मिल गयी है।

क्या है साल 2018 का यह मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनकी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ साल 2018 में की गयी टिप्पणी के मामले में मानहानि केस में पेश होने के लिए तलब किया था। राहुल गांधी की भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर उस समय के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एक बयान में अमित शाह को हत्यारा कह दिया था। जिससे आहत होकर विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जो साल 2018 से कोर्ट में जारी है।

अगर राहुल का दोष साबित हो जाता है तो मिलेगी यह सजा ?

मानहानि का केस दर्ज करने वाले विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय का कहना है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ सबूत मिल जाते है तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। विजय मिश्रा ने राहुल गांधी की अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुल्तानपुर के कोर्ट में केस दर्ज कराया था। जिस पर जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को समन भेजा।

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