back to top
26.1 C
New Delhi
Saturday, March 28, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

राष्ट्रीय लोक अदालत 09 दिसम्बर को।

जनसामान्य को त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन।

सुलतानपुर- 08 दिसम्बर/ 09 दिसम्बर 2023, दिन शनिवार को जनपद में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर। जनसामान्य को त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 09 दिसम्बर, 2023 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर सुलतानपुर व जनपद सुलतानपुर के सभी वाह्य न्यायालयों, तहसील मुख्यालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुलतानपुर, कलेक्ट्रेट एवं अन्य सम्बन्धित विभागों तथा जनपद अमेठी के मुसाफिरखाना, गौरीगंज व अमेठी तहसील मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर अभिषेक सिन्हा, ने बताया कि त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है। राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर मा० सर्वाेच्च न्यायालय के स्तर पर किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं। लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लम्बित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क वापसी की व्यवस्था है। इसके निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रकिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। _x000D_
_x000D_

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक/सुलह समझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल मामले, वाद वापसी के मामले, बैंक ऋण वसूली, प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम / नगर पालिका अधिनियम, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धित मामले, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम उपभोक्ता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन०आई०एक्ट के वाद, विधुत एवं जल संबंधी अन्य वाद,आर्बीट्रेशन वाद, आपदा राहत वाद, यातायात चालानी वाद आदि का निस्तारण कराया जा सकता है।

उन्होंने समस्त जनपदवासियों से अपील है कि यदि आप अपने उपरोक्त प्रकृति के लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है, तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा कर दिनांक-09.12.2023 को उनका निस्तारण करा सकते हैं।

Advertisementspot_img

Also Read:

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की दिवाली पार्टी में सितारों का मेला, देसी लुक में आईं गौहर खान

नई दिल्‍ली / रफ्तार डेस्‍क । टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कपल अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने हाल ही में भव्य दिवाली पार्टी का...
spot_img

Latest Stories

⌵ ⌵ ⌵ ⌵ Next Story Follows ⌵ ⌵ ⌵ ⌵