जनपद के समस्त रेस्टोरेन्ट, होटल, मैरिज हॉल एवं बैंकट हॉल स्वामी/प्रबन्धक वैध अकेजनल बार लाइसेन्स (एफ0एल0-11) प्राप्त कर ही ड्रिंक परोसे।