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शिक्षकों का वेतन नहीं का सकेंगे स्कूल, ना ही जमा होगी तीन महीने की अग्रिम फीस

गाजियाबाद, 22 मई (हि.स.)। कोरोना काल में अभिभावकों को राहत देते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों से संबंधित नई गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के अनुसार अब ना तो शिक्षकों का वेतन कटेगा और ना ही अभिभावकों को तीन महीने की अग्रिम फीस जमा करानी होगी।यदि किसी स्कूल संचालक ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त ने बताया कि नई गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल में शिक्षक या उसमें कार्यरत अन्य स्टाफ का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा छात्रों के अभिभावकों के लिए भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी स्कूल संचालक तीन महीने का शिक्षण शुल्क एक साथ अग्रिम नहीं जमा कराएगा। अब हर माह अभिभावक शिक्षण शुल्क जमा करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्ड से संबंधित विद्यालयों पर यह गाइडलाइन लागू होगी। बता दें कि गाजियाबाद जनपद में लाॅकडाउन के दौरान निजी स्कूल संचालकों ने अपने स्टाफ के वेतन में कटौती कर दी थी और ज्यादातर स्टाफ को नौकरी से भी निकाल दिया था। शिक्षण शुल्क को लेकर भी विद्यालय संचालकों और अभिभावकों में काफी नोकझोंक हुई थी, लेकिन अब यह तय किया गया है कि लॉकडाउन में ऑनलाइन कक्षाएं चलाएंगे और ट्रांसपोर्ट चार्ज इस समय नहीं वसूला जाएगा। केवल शिक्षण शुल्क की वसूली होगी। हिन्दुस्थान समाचार/फरमान

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