ताजमहल के पांच सौ मीटर परिधि में अनुमति प्राप्त गाड़ियों के संचालन की अनुमति

Permission to operate permitted trains within 500 meters of the Taj Mahal
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प्रयागराज, 18 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल आगरा के आसपास पांच सौ मीटर की परिधि में गोल्फ गाड़ियों का संचालन नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम आगरा से कहा है कि इस क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को संचालन की अनुमति दी जाए जो पंजीकृत हैं। प्रमोद शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि ताजमहल के आसपास पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों की भरमार हो गई है। इनके अनियमित संचालन से क्षेत्र में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। आगरा विकास प्राधिकरण ने इस सम्बंध में डीएम आगरा को कई बार पत्र लिखा है। मगर जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट ने इस मामले में 22 फरवरी तक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस दौरान डीएम यह सुनिश्चत करें कि क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का संचालन हो जिनको अनुमति प्राप्त है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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