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क्रय केन्द्र पर मात्र तीस कुंतल गेंहू बेचने का आदेश वापस

मीरजापुर, 29 मई (हि.स.)। प्रदेश सरकार को किसानों से गेहूं खरीद के सम्बंध में गुरुवार जारी किए गए शासनादेश को वापस लेना पड़ा। शासन से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया था कि अब सरकारी क्रय केंद्रों पर एक किसान से मात्र तीस कुंतल गेहूं खरीदा जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन कम से कम 11 किसानों से इतनी ही मात्रा में गेहूं खरीदा जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार दोपहर बाद डीएम और खाद्य विभाग के अधिकारियों को फैक्स भेज कर इस आदेश को निरस्त करने के साथ ही पुराने आदेश पर ही गेहूं खरीदने का आदेश दिया है। शासन के इस आदेश से जिले के बड़े किसानों को गेहूं बेंचने में दिक्कतें आ रही थी। अधिकांश किसानों ने पूर्व में सौ से डेढ़ सौ कुंतल का पंजीकरण करा चुके थे। इन किसानों के खतौनी की पड़ताल करायी जा रही थी। इसी बीच गुरुवार को शासनादेश से हड़कम्प मच गया। किसान यूनियन के नेता भी इस मामले मेंं आंदोलन करने की रणनीति तय कर रहे थे। इसके अलावा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी शासन के इस आदेश को अपनी बैठक में किसान विरोधी ठहराया था। किसानों की आंदोलन की मंशा भांपते हुए शासन ने शुक्रवार को इस आदेश को वापस ले लिया। अब जिले के किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर 30 कुंतल से अधिक गेहूं बेंच सकेंगे। गेहूं खरीद के नोडल अधिकारी/ एडीएम (वित्त व राजस्व) यूपी सिंह ने बताया कि गेहूं खरीद के सम्बंध में नया आदेश मिल गया है। अब किसान अपनी इच्छा के अनुसार गेहूं बेंच सकेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ गिरजा शंकर/विद्या कान्त

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