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मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से मेडिकल बोर्ड की सलाह का पालन करने का किया अनुरोध

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित हुआ मेडिकल बोर्ड - फर्जी असलहा मामले में अगली सुनवाई 26 मई को मऊ, 21 मई (हि.स.)। फर्जी पता से लिए गए असलहे की पैरवी के मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी की पेशी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्कर्ष सिंह को बताया कि उन्हें मच्छरदानी और कुलर नौ अप्रैल को मिल चुका है। लेकिन परिजनों से बात नहीं कराई जा रही है न ही उनके अधिवक्ता से बात कराई जा रही है। जबकि कोविड संक्रमण के चलते जेल में मुलाकात बंद है, लेकिन शासन का जनरल आदेश आया है कि परिजनों से पीसीओ से बात कराने का आदेश है। लेकिन उन्हें उनके परिजनों व अधिवक्ता से बात नहीं कराई जा रही है। जो सुविधाएं उन्हें जेल में मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उनके स्वास्थ्य की जांच मेडिकल बोर्ड से जांच हुई है। मेडिकल बोर्ड की जांच में भी डॉक्टर ने जो सलाह दी है, उसका भी पालन जेल अधीक्षक द्बारा नहीं किया जा रहा है। बांंदा जेल से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भेजी गई है। उसका अवलोकन कर जो डॉक्टर ने सलाह दिया है, उसका अनुपालन करने का आदेश जेल अधीक्षक बांदा को दिया जाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्कर्ष सिंह ने अभियोजन अधिकारी और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह के तर्कों को सुनने के बाद मुख्तार अंसारी का न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि नियत किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहार नंदन कुमार की तहरीर पर पांच जनवरी 2020 को आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी समेत सात लोगों को आरोपित बनाया गया है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के असलहा लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर असलहा लाइसेंस जारी करने की सिफारिश किया था। इसके बाद उसी पत्र के बाद जिलाधिकारी ने उन लोगों का लाइसेंस जारी किया था। बाद में जांच के बाद जिन लोगों के नाम असलहा लाइसेंस जारी किया गया था उनका नाम व पता फर्जी पाया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत सात लोगों के विरुद्ध दक्षिणटोला थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी समेत सभी के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट में पेश किया। इस मामले में शुक्रवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। हिन्दुस्थान समाचार/वेद/दीपक

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