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मीरजापुर : कर्मचारियों को जीआइसी में मिला मतगणना प्रशिक्षण

मीरजापुर, 30 अप्रैल (हि.स.)। आगामी 02 मई को होने वाली मतगणना के लिए कर्मचारियों ने दूसरे दिन शुक्रवार को राजकीय इंटर कालेज में कर्मचारियों ने मतगणना की बारीकियाें को सीखा। यहां जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने मतगणना में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सभी कर्मचारियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। जीआइसी प्रधानाचार्य महेंद्र सोनकर ने बताया कि ग्राम पंचायत की मतदान स्थलवार मतपेटिकाएं कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सील्ड मतपेटिका गणना अभिकर्ता को दिखाने के बाद ही खाेला जाएगा। इसके बाद सभी मतपत्र मतगणना मेज पर गिराकर चारों पदों के मतपत्रों को अलग-अलग करके 50-50 की गड्डियां बनाकर गणना पर्ची तैयार की जाएगी और बनाकर रखा जाएगा। इसके बाद मतपत्र लेखा से मिलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों के मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उसके पीछे सील से वार्डों के क्रमाक देखकर छटनी की कार्रवाई की जाएगी। बीइओ शशांक शेखर शुक्ला ने बताया कि अस्वीकृत और निरस्त मतों का पदवार अलग-अलग बंडल बनाकर रखा जाएगा। एक मतपेटी की गणना होने के उपरांत निरस्त किए जाने संबंधी मतपत्र निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा, हालांकि निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गणना पर्यवेक्षक प्राप्त प्रपत्रों पर उम्मीदवार का नाम, चिंह आदि भरकर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलंब नहीं हो। स्वीकृत किए जाने वाले मतपत्र का आधार - उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न के कालम में कहीं भी चिह्न लगा हो। - प्रतीक चिह्न के कालम में या सामने एक से अधिक चिह्न लगा हो। - निशान उम्मीदवार के कालम में लगा हो, लेकिन स्याही मोड़ने में किसी अन्य के स्तंभ मे आ जाए तो भी वैध होगा। - जहां चिह्न इस प्रकार लगाया गया है कि उसका एक भाग दो उम्मीदवारों के बीच में विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो तब भी वह संदिग्ध मत का मामला नहीं होगा। - उम्मीदवार निरक्षरता के कारण हस्ताक्षर करते समय अंगूठे का निशान मतपत्र पर लग जाता है तो ऐसी स्थिति में मतपत्र अवैध नहीं माना जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर

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