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मीरजापुर : मत्स्य शिकार पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी गिरफ्तारी

- दो माह तक प्रजननशील मछलियों को पकड़ने, मारने व बेचने पर रोक मीरजापुर, 30 जून (हि.स.)। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने मीरजापुर जनपद की सीमा में स्थित नदियों की समस्त जलधाराओं में मत्स्य बीज (फ्राई व फिंगरलिंग) को पकड़ने, नष्ट करने एवं मत्स्य शिकारमाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक जुलाई से 31 अगस्त तक प्रजननशील मछलियों को न पकड़ेगा, न ही मारेगा और न ही बेचेगा। पकड़े जाने पर सम्बंधित के खिलाफ फिशरीज एक्ट 1948 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। जनपद में आगामी 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक नदियों से मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका (2 से 10 इंच) आकार की न तो पकड़ेगा व नष्ट करेगा और न ही बेचेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने हेतु अवरोध नहीं लगाएगा। आदेश का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर सामग्री, पकड़े गए मत्स्य सहित जब्त कर ली जाएगी। उप निदेशक मत्स्य मुकेश सारंग ने बताया कि डीएम ने इस अवधि में नदियों से मछली एवं मत्स्य बीज की शिकारमाही की चेकिंग हेतु सम्बंधित जलधारा क्षेत्र के राजस्व, पुलिस एवं मत्स्य विभाग की टीम को अधिकृत किया है। इन अवधि में जो भी व्यक्ति नदियों में मत्स्य बीज एवं मछली अवैधानिक शिकारमाही/विक्रय करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके विरुद्ध फिशरीज एक्ट 1948 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/विद्या कान्त

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