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मीरजापुर : पैंडमिक पेरोल पर 13 कैदियों के रिहाई की संस्तुति

- कोरोना महामारी के दृष्टिगत शारीरिक असमर्थता के आधार पर किया रिहा मीरजापुर, 21 मई (हि.स.)। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत उच्च न्यायालय इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी ने किसी भी धारा में निरूद्ध 65 वर्ष आयु के पुरुष एवं 50 वर्ष आयु से अधिक की महिला बन्दियों को रिहा करने आदेश पारित किया है। कारागगार अधीक्षक अरूण कुमार मिश्र ने 18 बन्दियों का विवरण पैंडमिक पेरोल के लिए मुख्यालय भेजा था। स्वीकृति मिलने एवं दिशा निर्देश के क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, प्रभारी पुलिस अधीक्षक एससी शाक्य, जेल चिकित्सक रमाकान्त राव व जिला कारागार अधीक्षक की कमेटी ने 18 बन्दियों में से उनकी शरीरिक उपस्थिति एवं पूंछतांछ के आधार पर 13 बन्दियों को पैंडमिक पेरोल पर 90 दिनों की रिहाई करने की संस्तुति प्रदान की है। इनमे 10 पुरूष एवं तीन महिला हैं। सभी बन्दियों को समय पूर्ण होने पर वापस जेल में आना है। जिलाधिकारी ने कैदियों से उनके हाल, अपराध के प्रकार, जेल में उन तक पहुंच रही सुविधाएं, मनोरंजन, खेल आदि बिन्दुओं पर संवाद किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते कैदियों को रिहा किया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/विद्या कान्त

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