मथुरा, 15 अप्रैल(हि.स.)। पीएफआई मामले में गुरुवार अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। क्योंकि न्यायालय में जज के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण दो दिन का अवकाश घोषित कर दिए गया है। पीएफआई मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। 12 अप्रैल को आरोपित पक्ष अधिवक्ता ने एडीजे प्रथम की कोर्ट में पीएफआई सदस्यों पर हुई कार्रवाई को अवैध बताया है। गुरुवार आरोपित पक्ष अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि 12 अप्रैल को एडीजे प्रथम कोर्ट में प्राथना पत्र दाखिल किया था, इसमें मांग की गई थी कि पीएफआई सदस्यों पर संपूर्ण कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाए। क्योंकि धारा 45 यूएपीए के तहत अनुज्ञा के अभाव में अवैध है। 3 अप्रैल को नोएडा एसटीएफ ने जो कोर्ट मे आरोप पत्र दाखिल किए थे, उसमें हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट नहीं है जो कि अनिवार्य होती है। चार्जशीट के साथ सिर्फ धारा 196 सीआरपीसी के तहत बल पूर्वक सदस्यों से गुना कबूल करवाये गए, उन्हीं के आधार पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। अनुज्ञा के अभाव में संज्ञान का आदेश अवैध था। एसटीएफ की इस गंभीर चूक के चलते यह केस कानूनन नहीं चल सकता। प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/महेश